अब एसिड पीड़ितों और दिव्यांगों को भी मिलेगा बैंकिंग सेवाओं का फायदा, SC का बड़ा फैसला
एसिड हमलों की वजह से चेहरा खराब होने या दृष्टि दोष वाले व्यक्ति भी अब बैंकिंग और ई-गवर्नेंस सेवाओं लाभ उठा सकेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डिजिटल एक्सेस का अधिकार जीने के अधिकार का एक अभिन्न अंग है.
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