महाराष्ट्र में एक नगर पालिका के साइनबोर्ड में उर्दू के इस्तेमाल को चुनौती देने वाली याचिका SC ने खारिज की
जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा अतिरिक्त भाषा का प्रदर्शन महाराष्ट्र स्थानीय प्राधिकरण (राजभाषा) अधिनियम, 2022 का उल्लंघन नहीं है. उक्त अधिनियम में उर्दू के इस्तेमाल पर कोई प्रतिबंध नहीं है.
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