'कानून में शरिया कोर्ट की कोई मान्यता नहीं' महिला की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया

महिला की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शरीयत अदालतों और फतवों को कानूनी मान्यता नहीं है. पीठ ने 4 हजार रुपये प्रति महीने महिला को भरण पोषण के रूप में भुगतान करने का निर्देश दिया.

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