10 लाख रुपए से अधिक कीमत वाले सभी लग्जरी आइटम्स पर लगेगा 1% TCS, जान लें नए नियम

सीबीडीटी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि लग्जरी वस्तुओं की लिस्ट पर टैक्स 22 अप्रैल, 2025 से लागू कर दिया गया है.

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